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एक अगस्त 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर लगेगा 9 प्रतिशत से कम टैक्स

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जम्मू। प्रदेश में एक अगस्त 2019 से पहले पंजीकृत हुए वाहनों के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने नई रोड टैक्स स्लैब जारी कर दी है। इन्हें एसआरओ-492 के तहत टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सरकार ने इन वाहन मालिकों को कुछ हद तक राहत देते हुए वाहन की क्षमता के आधार पर टैक्स तय किया है, हालांकि वाहन मालिकों में अब पहले के मुकाबले अधिक टैक्स देना होगा, लेकिन यह नौ प्रतिशत से कम होगा।
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वाहन मालिक तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक किस्तों में रोड टैक्स भर सकते हैं। दरअसल प्रदेश ने एसआरओ-492 के तहत एक अगस्त 2019 के बाद पंजीकृत होने वाले नए वाहनों पर नौ प्रतिशत रोड टैक्स लगाया था, लेकिन एक अगस्त से पहले पंजीकृत हुए वाहनों को कौन सा कर देना इस पर सरकार ने फैसला नहीं लिया था। अब सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को राहत देते हुए उन्हें नौ प्रतिशत से कम लेकिन पहले ज्यादा दर पर रोड टैक्स भरने के लिए नया स्लैब जारी किया है। विभाग ने इन वाहनों की क्षमता के हिसाब से नए रोड टैक्स स्लैब निर्धारत किए है।
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एसआरओ-492 में नए वाहनों के पंजीकरण पर नौ प्रतिशत टैक्स लगा था। सरकार ने अब पुराने वाहनों के लिए रोड टैक्स के स्पष्टीकरण के लिए यह रोड टैक्स स्लैब वाहन की क्षमता के हिसाब से जारी किए है। इसमें वाहन मालिक को नौ प्रतिशत टैक्स से कम लेकिन पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा।
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प्रदीप कुमार, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर,
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रोड टैक्स की नई स्लैब
स्कूटर-मोटरसाइकिल-कार
स्कूटर 120 रुपये
मोटरसाइकल 200 रुपये
14 एचपी क्षमता तक की कार 300
14 एचपी से अधिक वाली कार 1000
कमर्शियल के अलावा अन्य बसें
8 से 21 यात्री - 1200 रुपये
22 से 33 यात्री - 1500 रुपये
34 यात्री से अधिक- दो हजार रुपये
कमर्शियल बसें
8 से 21 यात्री- 1200 रुपये
22 से 33 यात्री - 2000
34 यात्री और अधिक- 2200
टैक्सी/ ऑटो रिक्शा
5 सीटों तक- 500 रुपये
5 से अधिक सीटें- 7500 रुपये
ट्रेलर- 500 रुपये
माल वाहन
1000 किलोग्राम तक 800 रुपये
1000 से 3600 किलोग्राम तक 1800 रुपये
3600 से 8100 किग्रा तक 2000 रुपये
8100 किलोग्राम तक 2200 रुपये
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