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Pauri News: चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार, अदालत ने अपील खारिज की

Mon, 13 Apr 2026 05:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
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- आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को सत्र न्यायालय में दी थी चुनौती
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पौड़ी। चेक बाउंस मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने आरोपी को पहले दी गई सजा और जुर्माना यथावत रखने के आदेश दिए हैं। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने सुनाया है। मामले के अनुसार श्रीनगर निवासी आरोपी विपिन बल्लभ बहुगुणा ने पौड़ी निवासी रविंद्र सिंह नेगी से 19 अक्तूबर 2019 में 2.80 लाख रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने 24 अक्तूबर 2019 को चेक दिया जो कि 25 अक्तूबर 2019 को चेक बाउंस हो गया। इस पर रविंद्र नेगी ने नोटिस भेजा लेकिन निर्धारित समय में भुगतान नहीं हुआ। नेगी ने अदालत में वाद दाखिल किया। निचली अदालत ने एक दिसंबर 2022 को मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए दो माह के साधारण कारावास और 3.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। साथ ही जुर्माने की राशि में से 3.45 लाख रुपये रविंद्र नेगी व पांच हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिए थे। आरोपी ने इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी। तर्क दिया कि चेक सुरक्षा के तौर पर दिया गया था और केवल एक लाख रुपये ही उधार लिए थे जिसका वह भुगतान कर चुका है। साथ ही उसने नोटिस मिलने से भी इंकार किया।
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अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपी के तर्क प्रमाणित नहीं हो सके। अदालत ने माना कि निचली अदालत का निर्णय सही है और उसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को यथावत रखने के आदेश दिए।
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