उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जा रही न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की परीक्षा को देखते हुए 13 मार्च को परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर क्षेत्र में धारा-144 लागू रहेगी। एसडीएम अजयवीर सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 13 मार्च को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सुबह 10 से अपराह्न एक बजे तक परीक्षा चलेगी। परीक्षा के शांतिपूर्वक संपादन के लिए परीक्षा केंद्र की 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा रहेगी। इस दौरान कोई भी बिना सक्षम अधिकारी के उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। न ही किसी जनसभा, लाउडस्पीकर और जुलूस की इजाजत होगी। यह आदेश परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा।