जम्मू। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी में नियुक्ति के 21 दिन तक अगर उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करेगा तो उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है।
सर्कुलर के तहत नियुक्ति आदेश में रद्द खंड भी शामिल होगा। प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वह नियुक्ति में इस शर्त को शामिल करे। सरकार ने पाया है कि 14 दिसंबर 2019 को प्रदेश में इस संबंध में सर्कुलर जारी किए जाने के बावजूद भी कई प्रशासनिक सचिव इसको अमल में नहीं ला पाए हैं। प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वह सर्कुलर का कड़ाई से पालन करवाएं। बिना किसी नोटिस के 21 दिन तक ज्वाइन न करने वालों की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए।