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कोटद्वार के एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर को नोटिस

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जनपद पौड़ी के कोटद्वार में एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक को स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। बताया गया कि सेंटर जिस डाक्टर के नाम से पंजीकृत है। उसके बजाय कोई ओर अल्ट्रासाउंड कर रहा था। सीएमओ ने बताया कि सेंटर संचालक को नोटिस जारी कर एक माह के भीतर स्पष्टीकरण दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने पीसीपीएनडीटी (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक-विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम) की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर डीएम ने कहा कि जनपद के समस्त निजी एवं सरकारी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर एक माह के भीतर एक्टिव ट्रैकर डिवाइस लगाए जाए। डीएम ने बच्चों के जन्म से जुड़े बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम व आशा प्रोग्राम के आंकड़ों में अंतर पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाते विकासखंड वार सही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सीएमओ ने बताया कि जनपद में कुल 23 अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं। इनमें 17 निजी और 6 सरकारी हैं। 3 केंद्रों में सिटी स्कैन व ईको ही होते हैं। इस अवसर पर सीडीओ आशीष भटगाई, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी आशीष नेगी, सदस्य भजनी भंडारी, जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी, आस्था सेवा संस्थान के सचिव राकेश चंद्रा, डा. गुंजन बहुगुणा, डा. सौरभ पांडेय आदि मौजूद रहे।
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