सोलर प्लांट में तोड़फोड़ व मारपीट के पांच आरोपी दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
पौड़ी। सोलर प्लांट में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट करने के आरोपी पौड़ी के पूर्वी मनियारस्यूं निवासी पांच लोगों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी शहजाद ए वाहिद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी वर्षा ने बताया कि 13 फरवरी 2022 को सोनल मिश्रा ने पांच लोगों पर सतपुली स्थित अपने सोलर प्लांट में घुसकर तोड़फोड़ करने, साथियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए थे। आरोप लगाए थे कि पांचों ने प्लांट की मिक्चर मशीन के इंजन का पाइप काटकर तेल निकाला और आग लगाई। सीमेंट की 110 बोरी फाड़ कर पानी डाल दिया और पानी की लाइन समेत 14 स्ट्रक्चर खंभे के साथ ही सोलर प्लेट तोड़ दी। जिससे उन्हें पांच लाख का नुकसान हुआ। उन्होंने 21 फरवरी को प्राथमिक दर्ज करवाई। आरोपियों ने 17 सितंबर 2025 को अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत ले ली थी। अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा। जिस पर अदालत ने आरोपी उमेद सिंह, बलवंत सिंह, उदय सिंह, प्रदीप सिंह व संदीप सिंह को दोषमुक्त कर दिया।