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ओजीडब्ल्यू की जमानत अर्जी नामंजूर

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जम्मू। बन टोल प्लाजा में आतंकी हमले में मददगार ओजीडब्ल्यू सुहैव मंजूर निवासी पुलवामा की जमानत अर्जी एनआईए के विशेष न्यायाधीश सुनील गुप्ता ने नामंजूर कर दी। उस दौरान तीन ओजीडब्ल्यू पकड़े गए थे, जिनमें एक सुहैव मंजूर भी है। जमानत अर्जी को खारिज करते हुए जज ने कहा कि आतंकवाद कश्मीर घाटी में तेजी से बढ़ रहा है। सख्ती करके ही आतंकवाद पर अंकुश लगाया जा सकता है।
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