जम्मू। धोखाधड़ी के आरोपी प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के कर्मचारी राकेश कुमार की जमानत अर्जी को उप जज जम्मू ने खारिज कर दिया। राकेश पर अकादमी के आधिकारिक अकाउंट से धोखे से 12 लाख रुपये निकालने का आरोप है। शुक्रवार को राकेश की जमानत अर्जी पर जज पवन शर्मा ने सुनवाई की। जज ने कहा कि आरोपी पब्लिक कार्यालय में तैनात है। जिसकी अन्य से जिम्मेदारी अधिक है। फर्जी हस्ताक्षर से लोगों की मेहनत की कमाई हड़प ली। इस मामले में कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। यदि आरोपी को जमानत दी जाती है, तो वह इस मामले की जांच को भी बाधित कर सकता है। वह अपने प्रभाव से जांच को कमजोर कर सकता है। इन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। जज ने इस मामले की जांच पर भी असंतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि इतने महीनों से मामले की जांच पूरी नहीं हो रही। पुलिस इस मामले की जांच को भी तेजी से करे, ताकि मामले को अंजाम तक ले जाया जा सके।