फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शराब की दुकान सील करने का आदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया

विज्ञापन
विज्ञापन
जम्मू। किश्तवाड़ में शराब की दुकान को सील करने के आबकारी आयुक्त के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। शालीमार वाइन शाप किश्तवाड़ को विभाग ने सील करने का आदेश दिया था। अनिल कोहली ने इस आदेश को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने मामले पर सुनवाई की। अपीलकर्ता ने कोर्ट में बताया कि शराब की दुकान का लाइसेंस 2023 तक रिन्यू किया गया है। बावजूद इसके दुकान को सील कर दिया गया। जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद दुकान को सील करने का आदेश रद्द कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें