श्रीनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमित कुमार की अदालत ने अप्राकृतिक कृत्य के दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी दोषी पाया है। प्रतापनगर के खेत गांव निवासी रोशन सिंह के खिलाफ 28 अक्तूबर 2016 को कोतवाली श्रीनगर में गोवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गोतीर्थाश्रम के अध्यक्ष प्रेमबल्लभ नैथानी ने उक्त आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कोतवाली पुलिस ने 16 जनवरी 2017 को उक्त मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित कुमार की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता सुधीर उनियाल ने बताया कि शुक्रवार को बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने रोशन सिंह को अप्राकृतिक कृत्य का दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। ब्यूरो