पौड़ी। विकास भवन सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें लोक सूचना अधिकारियों को उनके कार्य एवं दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में आरटीआई कार्यकर्ताओं को सांसद एवं विधायक निधि के कार्यों की जानकारी भी प्रदान की गई।
विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता परियोजना अर्थशास्त्री व परियोजना प्रबंधक स्वजल दीपक रावत ने की। इस मौके पर रावत ने कहा कि सूचना के अधिकार को लेकर अधिकारी-कर्मचारियों ने मन में एक प्रकार का डर बनाया हुआ है। हमें सूचना के अधिकार से डरना नहीं है, बल्कि समय पर आवेदक को सूचना देनी है। उन्होंने कहा कि विभागों को अधिनियम के उद्देश्य, लोक प्राधिकरण तथा लोक सूचना अधिकारी को चिहिंत करना, आरटीआई प्राप्ति प्रक्रिया, शुल्क से संबंधित जानकारी लोक सूचना अधिकारियों को दी। रावत ने लोक सूचना अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों, राज्य सूचना आयोग की भूमिका को लेकर विस्तार से जानकारी भी दी। रावत ने बताया कि सूचना के लिए मिले प्रार्थना पत्र के उपरांत लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों के भीतर सूचना प्रार्थी को भेजनी आवश्यक है। इस अवसर पर बीईओ जेपी काला सहित अनेक लोक सूचना अधिकारी मौजूूद रहे।