पौड़ी। लड़की से छेड़छाड़ का आरोप साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू की अदालत ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला वर्ष 2017 का देवप्रयाग थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दो जुलाई 2017 की सुबह छह बजे पीड़िता रोज की तरह देवप्रयाग बाजार दूध लेकर जा रही थी। तभी अचानक एक व्यक्ति मोटर साइकिल पहुंचा और पीड़िता के साथ छेड़खानी की। वह लड़की का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती सड़क के किनारे ले गया। चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े। उन्हें आता देखकर आरोपी अपनी बाइक छोड़कर भाग निकला। जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी करते हुए आरोप को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने अदालत से कहा कि आरोपी को कठोर सजा दी जाए। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अमित मिस्त्री उर्फ कालिया निवासी शांति बाजार थाना देवप्रयाग को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।