फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाई कोर्ट ने दिए विवि प्रशासन को पुर्न मतगणना के आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
श्रीनगर। गढ़वाल विवि बिड़ला परिसर छात्रसंघ चुनाव मामले में हाईकोर्ट में पुनर्मतगणना के आदेश जारी किए हैं। विवि को 10 दिनों के भीतर पुनर्मतगणना करानी होगी। हाईकोर्ट ने डीएम व एसएसपी को पुनर्मतगणना में सहयोग करने को कहा है।
विज्ञापन

बिड़ला परिसर छात्रसंघ चुनाव विवाद मामले में हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। बिड़ला परिसर छात्रसंघ चुनाव में सूचना अधिकार के तहत गड़बड़ी होने की बात सामने आई थी। पूर्व में ग्रीवांस समिति व कुलपति ने भी सभी पदों पर दोबारा मतगणना का निर्णय दिया था, लेकिन अभाविप व आर्यन छात्र संगठन के विरोध के चलते विवि प्रशासन मतगणना नहीं कर पाया था। पुनर्मतगणना के विरोध में बिड़ला परिसर छात्रसंघ अध्यक्ष संदीप राणा व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनीत पोश्ती सहित तीन छात्र नेता सीनेट बिल्डिंग की छत पर पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ गए थे। विरोध को देखते हुए चुनाव समिति ने दोबारा मतगणना कराने में असमर्थता जता दी थी। तत्पश्चात पुनर्मतगणना न कराए जाने पर जय हो छात्र संगठन के अमित प्रदाली ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में गढ़वाल विवि को 10 दिनों के भीतर पुनर्मतगणना के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पौड़ी डीएम व एसएसपी को पुनर्मतगणना में विवि प्रशासन का सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि विवि के अधिकारियों ने इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें