पौड़ी। न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी (एडीएम कोर्ट) ने सैंपल फेल होने के दो मामलों में कोटद्वार के दो व्यवसायियों को अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने जिला अभिहित अधिकारी को अर्थदंड की धनराशि एक माह के भीतर जमा करवाए जाने के आदेश दिए हैं।
जनपद पौड़ी के कोटद्वार क्षेत्र में मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला निवासी इकबाल अहमद दूध बेचने आता है। जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में इकबाल के दूध का सैंपल लिया गया, जो जांच में फेल (अधोमानक) पाया गया। वहीं कोटद्वार के कालागढ़ में प्रदीप कुमार कांबोज की मिठाई की दुकान है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इनकी दुकान से रसगुल्ले का सैंपल लिया। इसकी जांच किए जाने पर सैंपल फेल पाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दोनों मामलों में न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी (एडीएम कोर्ट) की अदालत में वाद दायर किया। न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी डा. एसके बरनवाल की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता अनिधिनियम-2011 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए दोनों व्यवसायियों को अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला अभिहित अधिकारी प्रमोद सिंह रावत ने बताया कि न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी (एडीएम कोर्ट) की अदालत इकबाल अहमद निवासी जगत चांदपुर चिल्किया, नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश पर 40 हजार और प्रदीप कुमार कांबोज निवासी कालागढ़ कोटद्वार जिला पौड़ी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।