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Pauri News: हाईकोर्ट के आदेश से विवि के 148 अस्थायी कर्मचारियों में खुशी

Tue, 14 Oct 2025 06:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
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श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि में वर्षों से कार्यरत 148 अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संदर्भ में हाईकोर्ट नैनीताल की ओर से आए आदेश से विवि कर्मियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों ने बताया कि हाईकोर्ट की डबल बैंच ने विश्वविद्यालय की अपीलों को निस्तारित करते हुए एकलपीठ के आदेश को संशोधित किया है, जिसमें कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश है।
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विवि के शिक्षणेत्तर कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र फर्स्वाण ने बताया कि हाईकोर्ट के सूत्रों के तहत डबल बैंच ने निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी जिस विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें उसी में नियमित किया जाए। कार्यरत कर्मचारियों के पद सृजित नहीं होने पर नए पद सृजित किए जाने के साथ ही एक कमेटी गठित कर छह माह में निर्णय लेने को कहा गया है। करीब पांच माह पूर्व हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विवि को 148 अस्थायी कर्मचारियों के मामले में वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण का आदेश दिया था। विवि द्वारा इस मामले में यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय से निर्देश मांगे गए थे, जिस पर विवि को इस मामले को डबल बैंच में ले जाने को कहा गया था। अब हाईकोर्ट की डबल बैंच में सुनवाई हो गई है और फैसला कर्मचारियों के हित में आया है। उन्होंने कहा कि डबल बैंच के निर्णय के आधार पर कर्मचारियों को नियमित करने के लिए शिक्षणेत्तर कर्मचारी परिषद भी विवि प्रशासन से वार्ता करेगा। वहीं विवि के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह का कहना है कि आदेश की प्रति मिलने व इसका अध्ययन करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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