पौड़ी। हाईकोर्ट नैनीताल से जमानत मंजूर होने के बाद बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी ने नगीना (यूपी) के सपा विधायक मनोज पारस को जमानत पर रिहा कर दिया है। मनोज पारस 14 नवंबर 2017 से पौड़ी खांड्यूंसैण जेल में बंद थे।
मामला वर्ष 2013 का है। तब पौड़ी जिले के लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण व मारपीट के मामले में सपा विधायक मनोज पारस व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मनोज पारस ने 14 नवंबर 2017 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण किया। तब से मनोज पारस पौड़ी खांड्यूंसैण जेल में बंद थे। हाईकोर्ट नैनीताल ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर की। जमानत मंजूर होने के बाद सपा विधायक ने बुधवार केे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत आदेश संबंधी पत्रावलियां पेश की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक लाख का पसर्नल बांड और 50-50 हजार के दो जमानती दाखिल करने के बाद उनकी रिहाई के आदेश दिए। ब्यूरो