नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में फैक्ट्रियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के मामले में सुनवाई के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पीसीबी से पूछा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए वह क्या कदम उठाने जा रहा है।
पीसीबी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में दो बायो मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए टिहरी और अल्मोड़ा में जगह चिह्नित कर ली गई है। सरकारी और गैरसरकारी संस्थानों को पत्र जारी कर उनसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए भी पूछा गया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि ऊधमसिंह नगर-पंतनगर के आसपास 32 से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिनकी वजह से वहां पर वायु प्रदूषण हो रहा है।
इस कारण अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। याची के अनुसार किसान फैक्ट्रियों से निकलने वाले कैमिकलयुक्त पानी के कारण खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।