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नैनीताल हाईकोर्ट: एचएमटी रानीबाग कामगारों को राहत, यूपीसीएल को नया बिजली कनेक्शन देने के निर्देश

Fri, 06 Nov 2026 10:59 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने एचएमटी रानीबाग के कामगार संघ सदस्यों को राहत देते हुए यूपीसीएल को नया बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने एचएमटी रानीबाग के आवासीय परिसर में रह रहे कामगार संघ के सदस्यों को राहत देते हुए यूपीसीएल को नया बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी एक सप्ताह के भीतर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करें। जिसके बाद यूपीसीएल को सात दिनों के भीतर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर बिजली कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर 2026 की तिथि नियत की है।

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कोर्ट ने एचएमटी कामगार संघ को यूपीसीएल को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए है।न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एचएमटी रानीबाग फैक्ट्री के आवासीय परिसर में रह रहे कर्मचारियों के परिसर का पुराना ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण वहां बिजली और पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया था। एचएमटी लिमिटेड और एचएमटी वॉच लिमिटेड ने कोर्ट को बताया कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर लगभग 1.05 करोड़ रूपये का खर्च आएगा और कंपनी बंद होने के कारण वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड रहा है।
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एचएमटी प्रबंधन की ओर से ट्रांसफार्मर ठीक करना मुश्किल हो रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी यूपीसीएल में कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते है।

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