उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के लिए निजी संपत्तियों को न हटाकर केवल सरकारी संपत्तियों को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी कर कहा है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति धारकों को एकसप्ताह के भीतर नोटिस जारी करके उनकी समस्याओं की जनसुनवाई करें। अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर नियमानुसार हटाएं।