नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को मल्लीताल बाजार से नकदी और क्रिकेट का सामान चोरी करने के दोषी देव जाटव को दो महीने 15 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का कठोर कारावास भुगतना होगा।
गाड़ी पड़ाव निवासी पवन शाह ने मल्लीताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा कि गाड़ी पड़ाव बाजार में उनकी स्पोर्ट्स के सामान की दुकान है। इसके अलावा वह दूध का व्यापार भी करते हैं। 17 जुलाई 2024 की सुबह पांच बजे वह दूध लेने के लिए दुकान से नीचे मुख्य मार्ग तक गए।
वापस आने पर उन्होंने दुकान का गल्ला खुला देखा जिसमें से 20,000 रुपये गायब थे। दुकान से क्रिकेट के तीन बल्ले भी गायब थे। पता चला कि एक युवक को आसपास के लोगों ने बल्ले के साथ देखा था।
पुलिस ने आरोपी देव जाटव निवासी गाड़ी पड़ाव को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर नकदी और बल्ले बरामद किए। इसके बाद में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किए। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।