नैनीताल। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के मामले में सोमवार को बागी विधायकों (याचिकाकर्ता) का पक्ष हाईकोर्ट सुनेगा, जिसके बाद फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले शनिवार को स्पीकर की ओर से पक्ष रखा गया था। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई होनी है।
बता दें कि बागी विधायक सुबोध उनियाल, शैला रानी रावत, उमेश शर्मा काऊ, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल व प्रदीप बत्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 27 मार्च 2016 को सदस्यता समाप्त करने संबंधी विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी थी। ब्यूरो