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हत्या के मामले में तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

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हल्द्वानी। प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी अरविंद कुमार की अदालत ने हत्या के आरोप में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 24 सितंबर 2011 को बनभूलपुरा रेलवे पटरी के पास लाइन नंबर 18 आजाद नगर निवासी इमरान का शव पड़ा मिला था। इमरान के शरीर में गोली के निशान थे। इस कारण उसके चाचा मोहम्मद हनीफ खां ने तहरीर देकर बताया था कि 23 सितंबर की रात इमरान लाइन नंबर 17 में शब्बू की चाय की दुकान पर बैठा था। किसी ने रात में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि 23 नवंबर 2011 की रात बनभूलपुरा मस्जिद में जलसा चल रहा था। उसे अफजाल मूल निवासी वक्सीवाला बिजनौर और हॉल लाइन नंबर 14 बनभूलपुरा, सलाउद्दीन उर्फ गुड्डू निवासी इंदिरानगर साबरी मोहल्ला और नईम वारसी निवासी नई बस्ती के साथ अस्थाना मस्जिद के पास देखा गया था। जांच के बाद पुलिस ने अफजाल के पास हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया गया। शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि केस में 10 गवाह पेश किए गए। उन्होंने कहा कि इमरान के पिता के हत्या में भी नईम शामिल था।
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