हल्द्वानी। विवाह समारोह में शामिल होने वालों को क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। साथ ही रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खुलेंगे और शापिंग माल एवं होटल पर लगे प्रतिबंध भी हटा लिए हैं।
डीएम सविन बंसल ने कहा कि अनलाक टू के तहत मुख्य सचिव के स्तर से जारी सभी निर्देश जिले में लागू होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त पूर्व की भांति रहेगी। रात्रि कर्फ्यू नौ बजे से सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा। रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही शादी समारोह आदि से लौट रहे लोगों, ट्रेन, बस से उतरकर घर जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। 65 वर्ष और उससे अधिक उमर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से छोटे बच्चों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर सशर्त रोक होगी। शासन की ओर से जारी एडवाइजरी 31 जुलाई तक जिले में लागू रहेगी।
सिनेमा हाल, जिम, स्विमिंग पुल, थियेटर, आडीटोरियम, सभाघर, स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। जबकि केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अन्य राज्यों से जिले में आने वालों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पास आदि की जरूरत नहीं होगी। जिले की सीमा में प्रवेश करते समय चैकिंग स्टाफ पंजीकरण देखेगा। बताया कि हाई कोविड लोड वाले शहरों से आने वाले लोगों को सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वारंटीन होना होगा। जबकि अन्य शहरों से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।
विवाह और अन्य संबंधित आयोजनों के लिए विवाह स्थलों, सामुदायिक भवनों के उपयोग की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़ सुबह सात से रात्रि नौ बजे तक रेस्टोरेंट, शापिंग माल रात आठ बजे तक, सुबह सात से रात आठ बजे तक धर्मस्थल खुले रहेंगे। धर्मस्थलों में किसी भी प्रकार के समारोह की इजाजत नहीं होगी।