नैनीताल। उत्तराखंड के समस्त जिला न्यायालयों, फैमिली कोर्टों में 31 मार्च तक गवाहों के परीक्षण व गवाही का कार्य स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान रिमांड का कार्य केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगा तथा केवल महत्वपूर्ण व आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी।
इस अवधि में वादकारियों को कोर्ट में अत्यंत आवश्यक होने पर ही बुलाया जाएगा। कोर्ट परिसर में अनावश्यक रूप से लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सभी जिला जज, प्रिंसिपल जज, जज फैमिली कोर्ट, स्टेट ज्यूडिशियरी को ये व्यवस्थाएं लागू करने के निर्देश देते हुए कहा है कि 31 मार्च के बाद की व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में निगरानी के साथ अनावश्यक रूप से वादकारियों का प्रवेश न हो सके। नोटिफिकेशन में संबंधित बार एसोसिएशन को विश्वास में ले कर उक्त व्यवस्थाएं लागू करने की सलाह दी गई है।