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Nainital News: हाईकोर्ट प्रधानाध्यापिका के सत्रांश सेवा समाप्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने चंपावत जिले की प्रधानाध्यापिका माया पुनेठा की सत्रांश सेवा समाप्त करने के जिला शिक्षाधिकारी प्राथमिक के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।
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न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पिथौरागढ़ निवासी माया पुनेठा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 23 दिसंबर 2022 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें अपने विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय बौतड़ी जिला चंपावत पहुंचने में विलंब हो गया था। उस दिन दो अन्य शिक्षक अवकाश पर थे। याचिका के अनुसार प्रधान के पति की ओर से द्वेष भावना के चलते विद्यालय का वीडियो बनाकर उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया। इस वीडियो को आधार मानते हुए जिला शिक्षाधिकारी प्राथमिक चंपावत ने एकतरफा कार्रवाई कर उनकी सत्रांश सेवा समाप्त कर दी। उनका स्पष्टीकरण भी नहीं लिया गया। वह अगस्त में सेवानिवृत्त होने के बाद सत्रांश सेवा दे रहीं हैं। याचिका में कहा गया कि उन्हें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया।
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