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Nainital News: प्रदेश के दस जिलों में गठित उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को मिला सेवा विस्तार

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नैनीताल। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग की ओर से प्रदेश भर के दस जिलों में उपभोक्ता मामलों की बतौर अध्यक्ष व सदस्य कार्य कर सुनवाई कर रहे न्यायिक अधिकारियों को सेवा विस्तार कर दिया है। प्रमुख सचिव एल फैनई की ओर से जारी आदेश में पूर्व से कार्य कर रहे अध्यक्ष व सदस्यों को अग्रिम आदेशों तक कार्य सुचारू रखने के आदेश दिए हैं।
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बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग की ओर से प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में उपभोक्ता आयोग गठित किए गए हैं। जहां उपभोक्ता किसी भी विक्रयदाता दुकानदार, विक्रेता कंपनी, बीमा कंपनी समेत अन्य के खिलाफ सेवाओं में कमी पाए जाने पर आवेदन के माध्यम से वाद करता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की ओर से मामलों की सुनवाई के बाद निर्णय दिया जाता है जिसमें अधिकतर सेवादाता की ओर से जुर्माना आदि जमा किया जाता है। आदेश से असंतुष्ट की ओर से देहरादून में अग्रिम अपील की जाती है।

जानकारी के मुताबिक आयोग में बीते चार वर्ष पूर्व चयनित होकर कार्य कर रहे अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 30 नवंबर 2015 को खत्म हो गया है। नई नियुक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार को नई नीति बनानी है। इसके बाद ही जिलों में नियुक्ति के साथ ही उपभोक्ता मामलों की सुनवाई हो सकती है। इधर उपभोक्ता हितों को देखते हुए अनुभाग के प्रमुख सचिव की से जिलों में कार्यरत अध्यक्ष व सदस्यों को नई नियुक्ति तक सेवा विस्तार दिया है। इनमें राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग देहरादून के सामान्य सदस्य प्रथम भगवत सिंह मनराल, सदस्य अलका नेगी, नैनीताल के अध्यक्ष रमेश कुमार जयसवाल, सदस्य विजय लक्ष्मी थापा व लक्ष्मण सिंह रावत समेत अन्य अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी में कार्यरत 16 सदस्य शामिल हैं।
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