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दोनों सवारियों के लिए हेलमेट का मामला

Wed, 06 Jul 2016 12:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने नो हेलमेट, नो पेट्रोल मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार से पूछा है कि इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए क्या किया जा रहा है। यह भी पूछा है कि क्या किसी राज्य की नियमावली में यह प्रावधान है कि यदि दुपिहया वाहन पर सवार दोनों लोेगों ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी अविदित नौनियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बाइक सवारों के हेलमेट न पहनने से आए दिन होने वाले हादसे में उनकी मौत हो रही है। इसलिए बाइक सवार दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया किया जाना चाहिए। इस प्रकरण पर एसएसपी की ओर से शपथपत्र दायर कर बताया गया था कि दोनों सवारियों के हेलमेट पहनने को अनिवार्य किया जा रहा है। इस संबंध में  शासनादेश जारी हो चुका है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि नियत की। ब्यूरो
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