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युवती को जहर देकर मारने के आरोपी की जमानत खारिज

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प्रतीकात्मक।
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने युवती का अपहरण कर उसे जहर देने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 25 फरवरी 2021 को तल्लाकोट निवासी मुन्ना लाल ने रिपोर्ट लिखाई कि 21 फरवरी की सुबह से ही उसकी पुत्री लापता थी। मामले में मुन्ना लाल ने पट्टी तल्लाकोट निवासी दीप चंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि दीप चंद्र ही उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। आरोप लगाया कि दीप चंद्र ने उनकी बेटी को जहर देकर मार दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया।
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