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सेना भर्ती में फर्जी प्रमाणपत्र लगाने वाले की जमानत अर्जी खारिज

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अल्मोड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में रम्पुरा काजी पो. केलाखेड़ा बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर निवासी आरोपी सुखविंदर सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुखविंदर सिंह पर रानीखेत में हुई सेना भर्ती में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप है।
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अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि दो मार्च को रानीखेत में आरोपी फर्जी दस्तावेजों से सेना में भर्ती होने का प्रयास कर रहा था। उसके पास अलग-अलग कूटरचित दो आधार कार्डों में जन्मतिथि तीन जनवरी 2002 और 10 अगस्त 1998 दर्ज थी, जबकि जीआईसी केलाखेड़ा (बाजपुर) से वर्ष 2012-13 में नौवीं कक्षा के प्रमाणपत्र और वर्ष 2014 की हाईस्कूल परीक्षा के अनुत्तीर्ण अंकतालिका में जन्मतिथि 11 मई 1997 दर्ज थी। वहीं 2019 में कर्नाटक से उत्तीर्ण की गई परीक्षा के प्रमाणपत्र में जन्मतिथि तीन जनवरी 2002 है। आरोपी ने तीन भर्तियों में किए गए आवेदनों में अलग-अलग जन्मतिथि अंकित की। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह छेड़छाड़ कर साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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