नैनीताल। हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरिद्वार के चर्चित ऑनर किलिंग मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा प्राप्त तीनों भाइयों के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए अभियुक्त कुलदीप के गवाह को समन जारी किया है। अगली सुनवाई 11 अक्तूबर को होगी।
सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्त अपने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश हुए। अभियुक्त कुलदीप ने कोर्ट में कहा कि वह अपने बचाव के लिए गवाह पेश करना चाहता है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी युवती ने वर्ष 2014 में समीप के धर्मपुर गांव निवासी ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था। परिजन उसकी शादी से खुश नहीं थे। 18 मई 2018 को युवती खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी। वहां धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतका के पति ब्रजमोहन की ओर से मृतका के भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। आदेश की पुष्टि करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हाईकोर्ट को रिफरेंस भेजा है।