नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की न्यायालय ने जानलेवा हमला करने के आरोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। आरोपी ग्राम दाड़िमा थाना मुक्तेश्वर के निवासी हैं।
अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि टीकम सिंह निवासी ग्राम दाड़िमा मुक्तेश्वर की ओर से 17 जून 2024 को थाना मुक्तेश्वर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि जमीन के विवाद में 12 जून की रात को बहादुर सिंह, उसकी पत्नी माया देवी व पुत्र योगेश सिंह के अलावा राजेंद्र सिंह, उसकी पत्नी सरस्वती देवी और पुत्र पंकज उस पर लाठी, डंडों, चाकू व खुखरी से जानलेवा हमला कर दिया।
हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई। बृहस्पतिवार को राजेंद्र सिंह और उसके पुत्र पंकज सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से किए गए जमानत के विरोध, चिकित्सा प्रमाण और गवाहों के बयानों के आधार पर जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। संवाद