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उत्तराखंड: हाईकोर्ट का आदेश, सात साल से लंबित दाखिल-खारिज वाद का शीघ्र निस्तारण करे तहसीलदार

Tue, 13 Oct 2026 08:49 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने तहसीलदार देहरादून को निर्देश दिया है कि वे पिछले सात वर्षों से लंबित एक दाखिल-खारिज के वाद का शीघ्र निस्तारण करें।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने तहसीलदार देहरादून के न्यायालय में पिछले सात वर्षों लंबित एक दाखिल-खारिज के वाद का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश तहसीलदार को दिया है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रवीण दुर्गा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 1969 में सेल डीड होने के बाद 2002 में राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच विशेष जांच दल द्वारा भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अपर तहसीलदार कोर्ट देहरादून में दाखिल खारिज की कार्यवाही पिछले सात वर्षों से लंबित है।

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कोर्ट ने कहा कि पुराने मामलों की प्राथमिकता और कार्यभार को देखते हुए कोई निश्चित समयावधि तय करना संभव नहीं है, लेकिन संबंधित अदालत से यह उम्मीद की है कि वह इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाए।

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