नैनीताल। नए शासनादेश के तहत तीन असलहों को रखना प्रतिबंध कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से तीन शस्त्र रखने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे 15 दिन के अंदर अपने एक लाइसेंस को सरेंडर कर दें जिससे उसे रद्द किया जा सके। अन्यथा विभाग की ओर से किसी एक असलहे के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने तीन असलहों के लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वह अपनी सुविधा के अनुरूप एक शस्त्र के लाइसेंस को सरेंडर कर दें। शस्त्रधारक इसे गंभीरता से लें और नियत तिथि से पूर्व लाइसेंस सरेंडर कर दें। 15 दिन के बाद जिला प्रशासन की ओर से निर्णय लेकर किसी एक लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। नियमों के तहत दो लाइसेंसी असलहे ही रखने होंगे। संवाद