हल्द्वानी। खनन वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ने का आदेश नहीं आया है। इस वजह से 16 नवंबर से वाहन स्वामियों पर वाहन का टैक्स नहीं भरने पर पैनाल्टी पड़ना शुरू हो जाएगी।
परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बीते अक्तूबर में परिवहन सचिव को लिखे पत्र में खनन कार्य में लगे वाहनों की सरेंडर अवधि को दो माह बढ़ाने के लिए कहा था। लालकुआं विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट ने इस मामले में प्रयास किया था। वाहन स्वामियों का कहना था कि स्टोन क्रशर पर पहले से ही पर्याप्त मात्रा में खनन सामग्री है। इस वजह से वह माल नहीं खरीदेंगे। वाहन स्वामियों की मांग को देखते हुए सरेंडर अवधि को दो माह तक बढ़ाने के लिए कहा गया था जिससे वाहन स्वामियों पर टैक्स का भार नहीं पड़ता, हालांकि 31 अक्तूबर तक भी आदेश जारी नहीं हुआ। बाद में भी खनन वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों को रिलीज नहीं कराया क्योंकि 15 नवंबर तक टैक्स नहीं भरने पर पैनाल्टी नहीं पड़ रही थी। साथ ही वाहन स्वामियों को सरेंडर अवधि बढ़ने के आदेश का भी इंतजार था। अब 14 नवंबर तक भी आदेश नहीं आया है। अगर 15 नवंबर को भी आदेश नहीं आता है तो वाहन स्वामियों पर 16 नवंबर से पैनाल्टी पड़ने लगेगी।
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वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ने का आदेश नहीं मिला है। नियमानुसार टैक्स की कार्रवाई की जाएगी।
-संदीप सैनी, आरटीओ, हल्द्वानी।