उच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा के सहायक निदेशक डॉ. एसएन सिद्ध की तबादले के खिलाफ याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने याची से विभागीय सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन रखने को कहा है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने की। सहायक निदेशक डॉ. एसएन सिद्ध ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उच्च शिक्षा विभाग में 20 जुलाई 2017 को किए गए तबादला आदेश को चुनौती दी थी।
याचिका में कहा गया कि 11 जुलाई 2005 को याची का चयन सहायक प्रोफेसर भूगोल के पद पर हुआ था। राजकीय महाविद्यालय गैरसैण में उन्होंने 28 जुलाई 2005 को कार्यभार ग्रहण किया था। इधर, 14 दिसंबर 2016 को उनका तबादला रिक्त चल रहे सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा) के पद पर किया गया।
विभाग ने उन्हें रूसा निदेशालय (देहरादून) में कार्य सौंपा था। 20 जुलाई को उनका तबादला निरस्त कर उन्हें फिर से गैरसैंण भेज दिया है। याचिका में कहा गया कि तबादला जरूरी होने पर देहरादून के निकट महाविद्यालयों के रिक्त पदों में किया जाना चाहिए था।
सरकार की ओर से कहा गया कि याची सहायक निदेशक के पद संभालने के लिए निर्धारित सेवा अवधि अभी पूरी नहीं हो सकी थी। संयुक्त खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया है।