हल्द्वानी। शहर और इससे लगे क्षेत्रों में मौजूद सीवर टैंकरों का अब नगर निगम पंजीकरण करेगा। इन्हें जीपीएस सिस्टम से भी लैस किया जाएगा ताकि नगर निगम इन पर नजर रख सके। बगैर पंजीकरण सड़क में दौड़ने वाले टैंकर और ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मनोज कांडपाल ने बताया कि वर्तमान में शहर में 30 टैंकर हैं जो घरों व प्रतिष्ठानों से सीवरेज लेकर दूसरे स्थान तक आते जाते हैं। नगर निगम में अभी तक इनका पंजीकरण नहीं होता था लेकिन अब प्रत्येक टैंकर का रजिस्ट्रेेशन होगा। इसके लिए टैंकर स्वामी को एक हजार रुपये वार्षिक शुल्क और ट्रैक्टर व टैंकर के दस्तावेज जमा कराने होंगे।
उन्होंने बताया कि निगम ने वर्ष 2022 में टैंकर का किराया 1700 रुपये तय किया था। इसमें हर साल दो फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव है। टैंकरों पर नजर रखने के लिए उनमें जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि टैंकर सीवर को कहीं किसी प्रतिबंधित स्थान पर तो नहीं बहा दे रहा है। डा. कांडपाल ने बताया कि पंजीकरण के बाद टैंकर स्वामी भवन स्वामी को भुगतान की रसीद देगा। इसकी एक प्रति वह अपने पास रखेगा जबकि दूसरी प्रति नगर निगम को उपलब्ध कराएगा। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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