न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष शनिवार को र की पदोन्नति कर पुनर्नियुक्ति के मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सुदेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद गुरदीप सिंह काला को विशेष कार्याधिकारी-तहसीलदार पद पर पदोन्नति करते हुए नायब तहसीलदार डोईवाला बनाया गया है, जो गलत है।
याचिका में कहा कि नायब तहसीलदार गुरदीप सिंह काला की पुनर्नियुक्ति हाईकोर्ट के पूर्व आदेश गोपाल सिंह बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश के विरुद्ध है। नायब तहसीलदार सेवा नियमावली 2009 में कहा गया है कि संग्रह अमीन की नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर नहीं की जा सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट के राजस्व संग्रह अमीन संघ बनाम राज्य में भी आदेश पारित किया गया है कि संग्रह अमीनों की पदोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर नहीं हो सकती है।
याचिका के मुताबिक गुरदीप काला व अन्य की पदोन्नति संग्रह अमीन से नायब तहसीलदार पर की गई थी, किंतु सेवानिवृत्ति के बाद काला को विशेष कार्याधिकारी-तहसीलदार पद पदोन्नति करते हुए तहसीलदार डोईवाला बनाया गया। इस मामले में पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।