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छात्रवृत्ति घोटाला : सभी पहलुओं की जांच करे एसआईटी

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश के पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद एसआईटी को निर्देश दिए हैं कि वह घोटाले के सभी पहलुओं की जांच करे और जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे ताकि कोर्ट को पता लग सके कि जांच सही तरीके से की गई है या नहीं। वहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी आपत्तियां एसआईटी को दे सकते हैं। इस प्रकरण पर नियुक्त स्पेशल काउंसिल ने आज फिर से कोर्ट को बताया कि एसआईटी ने 77 प्रतिशत जांच पूरी कर ली है और शेष 23 प्रतिशत जांच करने के लिए उन्हें छह माह का समय दिया जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि नियत की है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी रवींद्र जुगरान, एसके सिंह और सुभाष नौटियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का घोटाला 2005 से किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि यह घोटाला करीब पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक का है, इसलिए इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। याचिका में कहा गया कि छात्रवृत्ति का पैसा छात्रों को न देकर स्कूलों को दिया गया है या फिर उन लोगों को दिया गया है जो उस स्कूल के छात्र थे ही नहीं।
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