नैनीताल। हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से कराने की लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया है जिसमें फल और अन्य के पौधरोपण में गड़बड़ियां की गईं हैं। याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू-कश्मीर से पौधे लाना दिखाया गया, जिसका पेमेंट भी कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि इस पूरे मामले में कई वित्तीय गड़बड़ियां हुईं हैं जिसकी सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष एजंसी से जांच कराई जाए।