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कोरोना काल में सीटी स्कैन का मनमाना पैसा वसूलने पर सरकार से जवाब तलब

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नैनीताल। हाइकोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटलों व लैबों की ओर से कोरोना के समय सीटी सिटी स्कैन के पीड़ितों से मनमाने तरीके से पैसा वसूलने, ऑक्सीजन कन्संट्रेटर को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं रखने व आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट एसओपी के मानकों के खिलाफ आने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जून की तिथि नियत की है।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। जिसका कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। अधिवक्ता ने पत्र में कहा था कि कोरोना के समय प्राइवेट हॉस्पिटलों व लैबों की ओर से पीड़ितों से सीटी स्केन का मनमाने तरीके से पैसा लिया जा रहा है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि ऑक्सीजन कन्संट्रेटर को सरकार ने आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं रखा है। साथ मे यह भी कहा कि आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए एसओपी के मानकों के अनुरूप नहीं आ रही है।
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