नैनीताल। हाईकोर्ट ने आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में समाज कल्याण विभाग के पूर्व अपर सचिव राम बिलास यादव की शॉर्ट टर्म बेल तीस दिन बढ़ा दी है। कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर यादव को जमानत दी है।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार राम बिलास यादव की ओर से कहा गया कि वह गंभीर रूप से बीमार है और उसका उपचार नहीं हो पाया है। उसने 60 दिन की शॉर्ट टर्म बेल की मांग की लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया और 30 दिन की शॉर्ट टर्म बेल प्रदान की। कोर्ट ने 27 जुलाई को उसे 20 दिन की सशर्त शॉर्ट टर्म बेल दी थी। उसे दूसरी बार शार्ट टर्म बेल दी गई है।