नैनीताल। ओखलकांडा ब्लॉक के करीब आठ सौ से अधिक ग्रामीणों के श्रम कार्ड का नवीनीकरण 2020 से नहीं होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कोरोनाकाल से बंद श्रम कार्ड नवीनीकरण की वेबसाइट या पोर्टल को शीघ्र खोलने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनकी वजह से वेबसाइट या पोर्टल बंद हुआ, उनके नाम शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ओखलकांडा ब्लॉक निवासी अंजू देवी ने जनहित याचिका में कहा कि उनके ब्लॉक के करीब आठ सौ लोगो के श्रम कार्ड 2017 में बने थे, जिनकी वैधता 2020 में समाप्त हो गई थी। जब वे कार्ड के नवीनीकरण रे विए श्रम कार्यालय हल्द्वानी गए तो कोरोना के चलते वेबसाइट बंद थी। कार्ड रिन्यूअल नहीं होने से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई बार इस पोर्टल को खोलने के लिए उच्चाधिकारियों से बात भी की गई लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।