हाईकोर्ट ने नगरपालिका अध्यक्ष विकास नगर, देहरादून में अध्यक्ष के पद के चुनाव की पुनर्मतगणना करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए 23 फरवरी की तिथि नियत की है।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नीरज अग्रवाल नगरपालिका अध्यक्ष विकास नगर, देहरादून ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 28 अप्रैल 2013 में विकास नगर में नगरपालिका अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज अग्रवाल को विजयी घोषित कर दिया था।
उसके बाद पराजित भाजपा प्रत्याशी हरफूल चंद्र ने निचली अदालत में याचिका दायर कर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। निचली अदालत ने आदेश पारित कर 7 फरवरी 2015 को पुनर्मतगणना कराने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए कथित गड़बड़ी को लेकर सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।