नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने मेडिकल सर्विस चयन बोर्ड के अलावा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली के मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी सोमवार की तिथि नियत की है।
शीतकालीन अवकाश के न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मामले के अनुसार शुक्रवार को नैनीताल निवासी पुष्पा बिष्ट, जीवंती सती सहित पांच अन्य ने याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी। कहा कि इन पदों के लिए 15 मार्च 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। 16 जनवरी 2023 को परिणाम घोषित किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि अंक अधिक होने के बावजूद उनका चयन न कर कम अंक प्राप्त करने वालों का चयन किया गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि नियत की।