हल्द्वानी। बनभूलपुरा पुलिस ने एक कंपनी के स्वामी का पुलिस एक्ट के तहत दस हजार रुपये का कोर्ट चालान किया है। आरोप है कि कंपनी के स्वामी ने एक्सपायरी कंफेंसरी (कुरकुरे) गौला नदी के किनारे गाड़ी से फेंके थे।
थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि गौला नदी के किनारे गाड़ी से रविवार की शाम कूड़ा फेेंका गया था। इस मामले में पुलिस ने फेंके गए कुरकुरे के रैपर और पैकेट से संबंधित एजेंसी के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर पुलिस संबंधित आरोपी तक पहुंच गई। कुरकुरे और अन्य कूड़ा टीपीनगर स्थित गोदाम से लाया गया था।