नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल के पाइंस शमशान घाट तक सर्वे के बाद भी सड़क नहीं बनाने पर राज्य सरकार और नगर पालिका परिषद को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
नैनीताल निवासी मनोज साह जगाती ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल के पाइंस शमशान घाट को मोटर मार्ग से नहीं जोड़ा गया, जबकि मोटर मार्ग का सर्वे जिलाधिकारी और कमिश्नर की संस्तुति पर पूर्व में हो चुका है। घाट तक सड़क नहीं होने के कारण लोगों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि घाट पर पानी, बैठने व लकड़ियां आदि की मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ा जाए और वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराईं जाएं।