हाईकोर्ट ने पशुओं की एक बीमारी का नाम रानीखेत रखने पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 27 जून तक बीमारी का वैकल्पिक नाम सुझाते हुए एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट ने पशुओं की एक बीमारी का नाम रानीखेत रखने पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 27 जून तक बीमारी का वैकल्पिक नाम सुझाते हुए एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
रानीखेत निवासी सतीश जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ''रानीखेत रोग'' नामक एक वायरल बीमारी पक्षियों और मुर्गियों को प्रभावित करती है। याचिकाकर्ता के अनुसार जिस तरह मसूरी और नैनीताल जैसे अन्य शानदार हिल स्टेशनों को गौरवान्वित किया जाता है, इसके उलट रानीखेत के नाम पर किसी बीमारी का नाम रखना इस खूबसूरत पर्यटक स्थल की छवि को खराब करता है। लिहाजा इस बीमारी का नाम बदला जाए।