अब पेंशन के लिए लोगों को टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। क्योंकि पेंशन से वंचित लाभार्थी समाज कल्याण निदेशक को पोस्टकार्ड भेजकर शिकायत कर सकते हैं। लाभार्थी को पेंशन स्वीकृति की तिथि, बैंक और बैंक खाता संख्या का उल्लेख करना होगा। राज्य में वृद्धावस्था के 3,57,173, विधवा के 1,23,076 और विकलांग के 57,532 पेंशन धारक हैं। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक जा चुकी है।
इस पर समाज कल्याण निदेशक वीएस धानिक ने लाभार्थियों के लिए पोस्टकार्ड योजना की अनूठी पहल की है। धानिक ने बताया कि पेंशन से वंचित लाभार्थी पोस्टकार्ड पर अपनी शिकायत लिखकर समाज कल्याण निदेशालय में निदेशक के नाम भेज सकते हैं। लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति की तिथि, बैंक और बैंक खाते का विवरण लिखना होगा। धानिक ने कहा कि पेंशन न मिलने की शिकायत आने पर संबंधित अधिकारियों से भी जवाब-तलब किया जाएगा।