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250 कंपनियों को जीवन रक्षक 55 दवाओं का उत्पादन करने का आदेश

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हल्द्वानी। कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर जीवन रक्षक दवाओं को अस्पतालों में रिजर्व करने के आदेश जारी हुए हैं। रिजर्व होने वाली दवाओं की मात्रा भी तय की गई है। आदेश के बाद उत्तराखंड में दवा बनाने वाली 250 कंपनियों को जीवन रक्षक 55 दवाओं का उत्पादन करने को कहा गया है।
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कोरोना संक्रमित मरीजों और सामान्य मरीजों के लिए रिजर्व रखी जाने वाली अधिकतर दवाएं किडनी, हार्ट, शुगर, मलेरिया समेत अन्य बीमारियों में काम आती हैं। औषधि विभाग में बाजार में दवाओं के स्टॉक का सत्यापन करेगा। साथ ही दवाओं को अधिक स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। दवाओं की कमी होने पर भारत सरकार को ऑर्डर भेजना होगा। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
कोरोना के इलाज के लिए बाजार में अभी कोई कारगर दवा नहीं है। शुगर, किडनी, हार्ट, कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं तो उनको कोरोना संक्रमित होने पर अधिक खतरा रहता है। औषधि महानियंत्रक भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों को आदेश जारी हुए हैं। इसमें 55 तरह की जीवन रक्षक दवाओं को रिजर्व करने के आदेश दिए गए हैं।
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औषधि नियंत्रक कुमाऊं हेमंत सिंह नेगी ने बताया कि उत्तराखंड की सभी 250 दवा की फैक्ट्रियों को आदेश दिए गए हैं कि जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन करें। साथ ही अस्पतालों में भी निश्चित मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं रखी जाएंगी। बताया कि मलेरिया की दवाओं को पहले से ही अस्पतालों में रिजर्व किया गया है। साथ ही बाजार में इसकी कमी न हो इस पर भी नजर रखी जा रही है। कहा कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा की कमी नहीं है।
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