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हल्द्वानी में आज से लागू होगा आड ईवन फार्मूला

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हल्द्वानी। दिल्ली की तर्ज पर शहर में चार पहिया वाहनों के संचालन के लिए बुधवार सुबह से ऑड इवेन फार्मूला लागू हो जाएगा। पहले दिन सम नंबर के चार पहिया निजी वाहन चलेंगे। जिला प्रशासन की ओर से जारी पास वाले वाहनों और एंबुलेंस वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र में इस फार्मूले को पुलिस लागू नहीं कराएगी।
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सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने शहर में ऑड इवेन फार्मूले को लागू कराने के लिए थाना प्रभारियों, सीपीयू और ट्रैफिक प्रभारी के साथ बहुउद्देशीय भवन में बैठक की। पुलिस कर्मियों को बताया कि फार्मूले के तहत 0,2,4,6,8 सम नंबर माना जाएगा। 1,3,5,7,9 विषम नंबर है। अंग्रेजी तारीख 20 मई को शहर में सम नंबर के चार पहिया निजी वाहन चलेंगे। विषम नंबर के वाहन बुधवार को नगर निगम क्षेत्र की परिधि में नहीं चल सकेंगे। 21,23,25,27,29 मई को विषम नंबर के चार पहिया वाहन चलेंगे। 22,24,26,28,30 मई को फिर सम नंबर के वाहन चलेंगे। वाहनों के सम और विषम जानने के लिए वाहन के नंबर में अंत का अंक ही लिया जाएगा। अर्थात यूके 04 सीबी 5041 नंबर विषम है। इस नंबर के अंत में एक विषम नंबर दर्शाया गया है।
दो पहिया वाहनों पर यह फार्मूला लागू नहीं है। अब बाहर से आने वाले वाहनों के लिए शहर में घुसना मुश्किल होगा। बाहर के लोगों को भी इस फार्मूले की जानकारी रखना होगा। बैठक में एसडीएम विवेक राय और सीओ शांतनु पाराशर भी मौजूद थे।
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प्राइवेट यात्री वाहनों की एसओपी आई नहीं
एसडीएम विवेक राय ने बताया कि अभी प्राइवेट सवारी वाहनों के संचालन के लिए परिवहन विभाग की ओर से एसओपी नहीं आई है। देहरादून मुख्यालय से एसओपी के आने पर ही प्राइवेट सवारी वाहनों के बारे में जिला प्रशासन निर्णय लेगा।
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